| राज्य सरकार द्वारा अनुदान | (1) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित विधि द्वारा सम्यक विनियोग किये जाने के पश्चात, इस अध्यादेश के प्रयोजनो के लिये उपभोग किये जाने के लिये अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि, जैसा राज्य सरकार उचित समझे आयोग को भुगतान करेंगी। | 
|  | (2) आयोग इस अध्यादेश के अधीन कृत्यों के पालन के लिए ऐसी राशि जैसी यह उचित समझे खर्च कर सकता है, और ऐसी राशि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुमान से देय व्यय के रूप में समझी जायेगी। | 
| लेखा और लेखा अनुदान | (1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखों का एक वार्षिक विवरण, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, तैयार करेगा। | 
|  | (2) आयोग के लेखा की लेखा परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षण द्वारा और ऐसे अन्तराल पर, जैसा विहित किया जाय, की जायेगी। | 
|  | (3) लेखा परीक्षक को वहियों, लेखों, संबंधित बाउचरों और अन्य दस्तावेजों और पत्रादि को पेश करने की अपेक्षा करने और आयोग के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए ऐसी शक्ति होगी, जैसी विहित की जाय। | 
| वार्षिक रिपोर्ट | आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाय, वार्षिक रिपोर्ट उस वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों का पूर्ण विवरण देते हुए तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसरित करेगा। | 
| राज्य विधान मण्डल के समक्ष वार्षिक और लेखा परीक्षा रिपोर्ट का रखा जाना। | राज्य सरकार धारा 9 के अधीन आयोग द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी कार्यवाही और ऐसी किसी सलाह के अस्वीकार करने, यदि कोई हो के कारण के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा(रिपोर्ट, उसको प्राप्त होने के पश्चात् यथासमय शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेंगे। |